धारा- 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से हथियार आदि संग्रहित करना,(IPC Section 122 Collecting arms, etc, with intention of waging war against the Government of India)

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 122 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 122 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। साधारण भाषा मे कोई इंसान यदि षड्यंत्र करके भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने के आशय से हथियार संग्रहित करता है अथवा देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मंशा से कोई हथियार या गोला-बारूद जमा करता है या फिर ऐसी कोशिश करता है, तो वह धारा 122 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अनुसार-

भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना-

जो भी कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने, या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से सैनिक, आयुध या गोलाबारूद संग्रहित करेगा, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, तो उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे अधिकतम दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Collecting arms, etc. with intention of waging war against the Government of India-
Whoever collects men, arms or ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against the Government of India, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

लागू अपराध

भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि इकट्ठा करना।
सजा- आजीवन कारावास या 10 साल के लिये कारावास और जुर्माना ।
यह अपराध एक गैर-जमानतीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
यह अपराध सेशन न्यायालय व्दारा विचारणीय है।

जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेडने के इरादे से हथियार आदि इकट्ठा करेगा या देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मंशा से कोई हथियार या गोला-बारूद जमा करता है या फिर ऐसी कोशिश करता है, तो वह आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिये कारावास और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 122 अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में गैर-जमानतीय (Non-Baileble) अपराध की श्रेणी में आते है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत नहीं मिल सकेगी।

अपराधसजासंज्ञेयजमानतविचारणीय
भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि इकट्ठा करना।आजीवन कारावास या 10 साल + जुर्मानासंज्ञेयगैर जमानतीयसेशन न्यायालय

हमारा प्रयास भारतीय दंड संहिता की धारा 122 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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