पॉक्सो एक्ट की धारा 7 | लैंगिक हमला | Pocso Act Section- 7 in hindi | Sexual Assault.

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 7? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 7 के अंतर्गत क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 7 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श करता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है तो वह इस कृत्य के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा। यह पॉक्सो की धारा 7 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान को परिभाषित करता है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 7 के अनुसार-

लैंगिक हमला-

जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श करता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।

Sexual Assault-
Whoever, with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person, or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 7 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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