नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 233 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 233 के अन्तर्गत जहां अभियुक्त धारा 232 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जाता है वहां उससे अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिरक्षा आरम्भ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास हो पेश करे। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में फाइल करेगा। यदि अभियुक्त किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करने के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा।
सीआरपीसी की धारा 233 के अनुसार
प्रतिरक्षा आरम्भ करना–
(1) जहां अभियुक्त धारा 232 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जाता है वहां उससे अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिरक्षा आरम्भ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास हो पेश करे।
(2) यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में फाइल करेगा।
(3) यदि अभियुक्त किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करने के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार न हो कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने या विलम्ब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया है।
Entering upon defence-
(1) Where the accused is not acquitted under Section 232, he shall be called upon to enter on his defence and adduce any evidence he may have in support thereof.
(2) If the accused puts in any written statement, the Judge shall file it with the record.
(3) If the accused applies for the issue of any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or thing, the Judge shall issue such process unless he considers, for reasons to be recorded, that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 233 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
If accused request to call any witness under section 233 crpc, has he to bear allowance of that witness?
No Any Clause