कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-123 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार कोई कंपनी, किसी वित्तीय वर्ष में किसी लाभांश की घोषणा से पूर्व, उस वित्तीय वर्ष के लिए अपने लाभों की ऐसी प्रतिशतता जो ग्रह कंपनी की आहितियों के लिए समुचित समझे अंतरित कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-123 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 123 (Companies Act Section-123) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 123 Companies Act Section-123 के अनुसार कोई कंपनी, किसी वित्तीय वर्ष में किसी लाभांश की घोषणा से पूर्व, उस वित्तीय वर्ष के लिए अपने लाभों की ऐसी प्रतिशतता जो ग्रह कंपनी की आहितियों के लिए समुचित समझे अंतरित कर सकेगी।
कंपनी अधिनियम की धारा 123 (Companies Act Section-123 in Hindi)
लाभांश की घोषणा-
(1) किसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी कंपनी द्वारा कोई भी लाभांश –
(क) उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अवक्षयण के लिए उपबंध करने के पश्चात् उस वर्ष के लिए आए कंपनी के लाभों में से या उस उपधारा के उपबंधों के अनुसार अवक्षयण के लिए उपबंध करने के पश्चात् किसी पूर्व वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए आए कंपनी के लाभों के और शेष अवितरित या दोनों के सिवाय या
(ख) उस सरकार द्वारा दी गई किसी प्रत्याभूति के अनुसरण में कंपनी द्वारा लाभांश के संदाय के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन के सिवाय;
घोषित या संदत्त नहीं किया जाएगा:
परंतु कोई कंपनी, किसी वित्तीय वर्ष में किसी लाभांश की घोषणा से पूर्व, उस वित्तीय वर्ष के लिए अपने लाभों की ऐसी प्रतिशतता जो ग्रह कंपनी की आहितियों के लिए समुचित समझे अंतरित कर सकेगी:
परंतु यह और कि जहां कंपनी किसी वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त लाभ होने या लाभ न होने के कारण कंपनी द्वारा पूर्ववर्षों में उपार्जित और आरक्षितियों में उसके द्वारा अंतरित संचित लाभों मैं से लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करती है, वहां लाभांश की ऐसी घोषणा, ऐसे नियमों के अनुसार जो इस निमित्त विहित किए जाएं, के सिवाय, नहीं की जाएगीः
परंतु यह भी कि किसी कंपनी द्वारा स्वतंत्र आरक्षितियों से भिन्न अपनी आरक्षितियों से कोई लाभांश घोषित या संदत्त नहीं किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए अवक्षयण, अनुसूची 2 के अनुसार दिया जाएगा ।
(3) किसी कंपनी का निदेशक बोर्ड, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में के अधिशेष में से और ऐसे वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा अंतरिम लाभांश घोषित किए जाने की मांग की गई है, लाभों में से अंतरिम लाभांश घोषित कर सकेगाः
परन्तु यदि कंपनी को अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तिमाही के अंत तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि उपगत हुई है तो ऐसा अंतरिम लाभांश, तीन वित्तीय वर्षों से ठीक पूर्व के दौरान कंपनी द्वारा घोषित औसत लाभांश से उच्चतर दर पर घोषित नहीं किया जाएगा।
(4) लाभांश की रकम, जिसमें अंतरिम लाभांश भी सम्मिलित है, ऐसे लाभांश की घोषणा की तारीख से पांच दिन के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में पृथक् खाते में जमा की जाएगी ।
(5) किसी कंपनी द्वारा उसमें किसी शेयर के संबंध में, कोई लाभांश ऐसे शेयर के रजिस्ट्रीकृत शेयर धारक या उसके आदेश पर या उसके बैंककारों के सिवाय संदत्त नहीं किया जाएगा और वह नकद के सिवाय संदेय नहीं होगाः
परंतु इस उपधारा की कोई बात, पूर्णतः समादत्त बोर्नस शेयर जारी करने या कंपनी के सदस्यों द्वारा धारित किन्हीं शेयरों पर तत्समय असंदत्त किसी रकम का संदाय करने के प्रयोजन के लिए कंपनी के लाभों या आरक्षितियों के पूंजीकरण को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी:
परंतु यह और कि नकद में संदेय कोई लाभांश, लाभांश के संदाय के लिए हकदार शेयर धारक को चेक या अधिपत्र द्वारा या किसी इलैक्ट्रानिक पद्धति द्वारा दिया जा सकेगा।
(6) कोई कंपनी, जो धारा 73 और धारा 74 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, जब तक ऐसी असफलता जारी रहती है, अपने साधारण शेयरों पर कोई लाभांश घोषित नहीं करेगी।
Companies Act Section-123 (Company Act Section-123 in English)
Declaration of dividend-
(1) No dividend shall be declared or paid by a company for any financial year except—
(a) out of the profits of the company for that year arrived at after providing for depreciation in accordance with the provisions of sub-section (2), or out of the profits of the company for any previous financial year or years arrived at after providing for depreciation in accordance with the provisions of that sub-section and remaining undistributed, or out of both; or
(b) out of money provided by the Central Government or a State Government for the payment of dividend by the company in pursuance of a guarantee given by that Government:
Provided that a company may, before the declaration of any dividend in any financial year, transfer such percentage of its profits for that financial year as it may consider appropriate to the reserves of the company:
Provided further that where, owing to inadequacy or absence of profits in any financial year, any company proposes to declare a dividend out of the accumulated profits earned by it in previous years and transferred by the company to the reserves, such declaration of dividend shall not be made except in accordance with such rules as may be prescribed in this behalf:
Provided also that no dividend shall be declared or paid by a company from its reserves other than free reserves:
[Provided also that no company shall declare dividend unless carried over previous losses and depreciation not provided in the previous year or years are set off against profit of the company for the current year.]
(2) For the purposes of clause (a) of sub-section (1), depreciation shall be provided in accordance with the provisions of Schedule II.
(3) The Board of Directors of a company may declare an interim dividend during any financial year out of the surplus in the profit and loss account and out of profits of the financial year in which such interim dividend is sought to be declared:
Provided that in case the company has incurred a loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average dividends declared by the company during the immediately preceding three financial years.
(4) The amount of the dividend, including interim dividend, shall be deposited in a scheduled bank in a separate account within five days from the date of declaration of such dividend.
(5) No dividend shall be paid by a company in respect of any share therein except to the registered shareholder of such share or to his order or to his banker and shall not be payable except in cash:
Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to prohibit the capitalization of profits or reserves of a company for the purpose of issuing fully paid-up bonus shares or paying up any amount for the time being unpaid on any shares held by the members of the company:
Provided further that any dividend payable in cash may be paid by cheque or warrant or in any electronic mode to the shareholder entitled to the payment of the dividend.
(6) A company that fails to comply with the provisions of sections 73 and 74 shall not, so long as such failure continues, declare any dividend on its equity shares.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 123 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।