कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-137 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 137 के अनुसार कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन में सम्यक रूप से अंगीकृत, वित्तीय विवरण जिसके अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी है की एक प्रति, उन सभी दस्तावेजों के साथ, जिनका इस अधिनियम के अधीन ऐसे वित्तीय विवरण के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है, वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति से ऐसी फीसों या अतिरिक्त फीसों के साथ, जो विहित की जाए, जिसे Companies Act Section-137 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 137 (Companies Act Section-137) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 137 Companies Act Section-137 के अनुसार कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन में सम्यक रूप से अंगीकृत, वित्तीय विवरण जिसके अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी है की एक प्रति, उन सभी दस्तावेजों के साथ, जिनका इस अधिनियम के अधीन ऐसे वित्तीय विवरण के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है, वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति से ऐसी फीसों या अतिरिक्त फीसों के साथ, जो विहित की जाए।
कंपनी अधिनियम की धारा 137 (Companies Act Section-137 in Hindi)
रजिस्ट्रार को फाइल किये जाने वाले वित्तीय विवरणों की प्रति-
(1) कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन में सम्यक रूप से अंगीकृत, वित्तीय विवरण जिसके अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी है की एक प्रति, उन सभी दस्तावेजों के साथ, जिनका इस अधिनियम के अधीन ऐसे वित्तीय विवरण के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है, वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति से ऐसी फीसों या अतिरिक्त फीसों के साथ, जो विहित की जाए. धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल की जाएंगी:
परंतु जहाँ उपधारा (1) के अधीन वित्तीय विवरण वार्षिक साधारण अधिवेशन या आस्थगित वार्षिक साधारण अधिवेशन में अंगीकृत नहीं किए जाते हैं. वहां ऐसे गैर-अंगीकृत वित्तीय विवरणों को उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित दस्तावेजों के साथ, वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा और रजिस्ट्रार वित्तीय विवरणों के उस प्रयोजन के लिए आस्थगित वार्षिक साधारण अधिवेशन में उनके अंगीकृत किए जाने के पश्चात् उसके पास फाइल किए जाने तक उसे अनंतिम रूप में अभिलेखों में लेगा:
परंतु यह और कि आस्थगित वार्षिक साधारण अधिवेशन में अंगीकृत वित्तीय विवरणों को ऐसे आस्थगित वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख के तीस दिन के भीतर ऐसी फीसों या ऐसी अतिरिक्त फीसों के साथ, जो विहित की जाएं, धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा:
परन्तु यह भी कि एकल व्यक्ति कंपनी, अपने सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अंगीकृत वित्तीय विवरणों की एक प्रति उन सभी दस्तावेजों के साथ जिनका ऐसे वित्तीय विवरण के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से एक सौ अस्सी दिन के भीतर फाइल करेगी:
परन्तु यह भी कि कोई कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल किए जाने वाले वित्तीय विवरणों के साथ ऐसी समनुषंगी या समनुषंगियों के लेखे संलग्न करेगी जो भारत के बाहर निगमित हुई है और जिनका भारत में कारबार का उनका स्थान स्थापित नही है।
(2) जहां किसी वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया है, वहां वार्षिक साधारण अधिवेशन को आयोजित न कराने के तथ्यों और कारणों के विवरण के साथ, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उपधारा (1) के अधीन संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ वित्तीय विवरण, उस अंतिम तारीख से, जिससे पूर्व ऐसा वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया जाना चाहिए था, तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में, ऐसी फीसो या अतिरिक्त फीसों के साथ, जो विहित की जाए धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल किए जाएंगे ।
(3) यदि कोई कंपनी, पारा 403 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वित्तीय विवरण की प्रति फाइल करने में असफल रहती है तो कंपनी, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, एक हजार रुपए के, किंतु जो दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, जुर्माने से दंडनीय होगी और कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी, यदि कोई हो और प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी की अनुपस्थिति में, ऐसा कोई अन्य निदेशक, जो बोर्ड द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुपालन के उत्तरदायित्व से प्रभारित किया गया है, और ऐसे किसी निर्देशक की अनुपस्थिति में, कंपनी के सभी निदेशक, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होंगे।
Companies Act Section-137 (Company Act Section-137 in English)
Copy of financial statement to be filed with Registrar-
(1) A copy of the financial statements, including consolidated financial statement, if any, along with all the documents which are required to be or attached to such financial statements under this Act, duly adopted at the annual general meeting of the company, shall be filed with the Registrar within thirty days of the date of annual general meeting in such manner, with such fees or additional fees as may be prescribed within the time specified under section 403:
Provided that where the financial statements under sub-section (1) are not adopted at annual general meeting or adjourned annual general meeting, such unadopted financial statements along with the required documents under sub-section (1) shall be filed with the Registrar within thirty days of the date of annual general meeting and the Registrar shall take them in his records as provisional till the financial statements are filed with him after their adoption in the adjourned annual general meeting for that purpose:
Provided further that financial statements adopted in the adjourned annual general meeting shall be filed with the Registrar within thirty days of the date of such adjourned annual general meeting with such fees or such additional fees as may be prescribed within the time specified under section 403:
Provided also that a One Person Company shall file a copy of the financial statements duly adopted by its member, along with all the documents which are required to be attached to such financial statements, within one hundred eighty days from the closure of the financial year:
Provided also that a company shall, along with its financial statements to be filed with the Registrar, attach the accounts of its subsidiary or subsidiaries which have been incorporated outside India and which have not established their place of business in India.
(2) Where the annual general meeting of a company for any year has not been held, the financial statements along with the documents required to be attached under sub-section (1), duly signed along with the statement of facts and reasons for not holding the annual general meeting shall be filed with the Registrar within thirty days of the last date before which the annual general meeting should have been held and in such manner, with such fees or additional fees as may be prescribed within the time specified, under section 403.
(3) If a company fails to file a copy of the financial statements under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, before the expiry of the period specified in section 403, the company shall be punishable with a fine of one thousand rupees for every day during which the failure continues but which shall not be more than ten lakh rupees, and the managing director and the Chief Financial Officer of the company, if any, and, in the absence of the managing director and the Chief Financial Officer, any other director who is charged by the Board with the responsibility of complying with the provisions of this section, and, in the absence of any such director, all the directors of the company, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees, or with both.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 137 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।