कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-14 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किसी कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन, धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन होगा और उसका केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन के सिवाय प्रभाव नहीं होगा, जिसे Companies Act Section-14 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 14 (Companies Act Section-14) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 14 Companies Act Section-14 के अनुसार किसी कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन, धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन होगा और उसका केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन के सिवाय प्रभाव नहीं होगा।
कंपनी अधिनियम की धारा 14 (Companies Act Section-14 in Hindi)
अनुच्छेदों का परिवर्तन–
(1) कोई कंपनी, इस अधिनियम के उपबंधों और अपने ज्ञापन में अंतर्विष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए विशेष संकल्प द्वारा, अपने अनुच्छेदों में परिवर्तन कर सकेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संपरिवर्तन का प्रभाव रखने वाले परिवर्तन भी
(क) किसी प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में; या
(ख) किसी पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में : . परंतु जहां, कोई कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, अपने अनुच्छेदों में ऐसी रीति से परिवर्तन करती है कि उसमें अब ऐसे निबंधन और परिसीमाएं सम्मिलित नहीं हैं जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राइवेट कंपनी के अनुच्छेदों में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, वहां कंपनी, ऐसे परिवर्तन की तारीख से, प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी :
परंतु यह और कि किसी पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन का प्रभाव रखने वाला कोई परिवर्तन, अधिकरण के अनुमोदन के सिवाय प्रभावी नहीं होगा, जो ऐसा आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।
(2) इस धारा के अधीन अनुच्छेदों का प्रत्येक परिवर्तन और उपधारा (1) के अनुसार परिवर्तन का अनुमोदन करने वाले अधिकरण के आदेश की एक प्रति, परिवर्तित अनुच्छेदों की मुद्रित प्रति के साथ, पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी, जो उसे रजिस्टर करेगा ।
(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अनुच्छेदों का कोई परिवर्तन, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस प्रकार विधिमान्य होगा, मानो वह मूल रूप से अनुच्छेदों में था।
Companies Act Section-14 (Company Act Section-14 in English)
Alteration of articles–
(1) Subject to the provisions of this Act and the conditions contained in its memorandum, if any, a company may, by a special resolution, alter its articles including alterations having the effect of conversion of—
(a) a private company into a public company; or
(b) a public company into a private company:
Provided that where a company being a private company alters its articles in such a manner that they no longer include the restrictions and limitations which are required to be included in the articles of a private company under this Act, the company shall, as from the date of such alteration, cease to be a private company:
Provided further that any alteration having the effect of conversion of a public company into a private company shall not take effect except with the approval of the Tribunal which shall make such order as it may deem fit.
(2) Every alteration of the articles under this section and a copy of the order of the Tribunal approving the alteration as per sub-section (1) shall be filed with the Registrar, together with a printed copy of the altered articles, within a period of fifteen days in such manner as may be prescribed, who shall register the same.
(3) Any alteration of the articles registered under sub-section (2) shall, subject to the provisions of this Act, be valid as if it were originally in the articles.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 14 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।