नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 229 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 229 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 229 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 229 के अन्तर्गत यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकता है।
सीआरपीसी की धारा 229 के अनुसार
दोषी होने के अभिवचन–
यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकता है।
Conviction on plea of guilty-
If the accused pleads guilty, the Judge shall record the plea and may, in his discretion, convict him thereon.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 229 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
Sec 164 ke anusar bhi plea of guilty kar sakte h kya ?