नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 238 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 238 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 238 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 238 के अन्तर्गत जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी वारण्ट मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारम्भ में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि उसने धारा 207 के उपबन्धों का अनुपालन कर लिया है।
सीआरपीसी की धारा 238 के अनुसार
धारा 207 का अनुपालन-
जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी वारण्ट मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारम्भ में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि उसने धारा 207 के उपबन्धों का अनुपालन कर लिया है।
Compliance with Section 207-
When, in any warrant-case instituted on a police report, the accused appears or is brought before a Magistrate at the commencement of the trial, the Magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provisions of Section 207.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 238 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।