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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 131 | उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इंकार कर सकता था | Indian Evidence Act Section- 131 in hindi| Production of documents or electronic records which another person, having possession, could refuse to produce.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 131 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 131, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 131 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 131 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में की ऐसी दस्तावेजों या अपने नियन्त्रण के अधीन के इलेक्ट्रानिक अभिलेखों को पेश करने के लिए, जिनको पेश करने से कोई अन्य व्यक्ति, यदि वे उसके कब्जे या नियन्त्रण में होती, विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अन्तिम वर्णित व्यक्ति उसके पेशकरण के लिये सम्मति नहीं देता।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 131 के अनुसार

उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इंकार कर सकता था-

कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में की ऐसी दस्तावेजों या अपने नियन्त्रण के अधीन के इलेक्ट्रानिक अभिलेखों को पेश करने के लिए, जिनको पेश करने से कोई अन्य व्यक्ति, यदि वे उसके कब्जे या नियन्त्रण में होती, विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अन्तिम वर्णित व्यक्ति उसके पेशकरण के लिये सम्मति नहीं देता।

Production of documents or electronic records which another person, having possession, could refuse to produce-
No one shall be compelled to produce documents in his possession or electronic records under his control, which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession or control, unless such last-mentioned person consents to their production.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 131 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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