नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 137 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 137 के अन्तर्गत किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। इसके अलावा किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा दी गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी, साथ ही किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसकी उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 के अनुसार
मुख्य परीक्षा–
किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी।
प्रतिपरीक्षा – किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा दी गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी।
पुनः परीक्षा – किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसकी उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी।
Examination-in-chief- The examination of a witness by the party who calls him shall be called his examination-in-chief.
Cross-examination- The examination of a witness by the adverse party shall be called his cross-examination.
Re-examination- The examination of a witness, subsequent to the cross examination by the party who called him, shall be called his re-examination.
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।