नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 154 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 154 के अन्तर्गत न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अनुसार
पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न-
(1)न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं।
(2) इस धारा की कोई चीज उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग पर विश्वास करने से वंचित नहीं करेगा।
Question by party to his own witness-
(1) The Court may, in its discretion, permit the person who calls a witness to put any questions to him which might be put in cross-examination by the adverse party.
(2) Nothing in this section shall disentitle the person so permitted under sub section (1), to rely on any part of the evidence of such witness.
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।