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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 | अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना | Indian Evidence Act Section- 29 in hindi| Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, etc.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 29 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 29 के अन्तर्गत यदि ऐसी संस्वीकृति, जो सुसंगत है, तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से कि गई प्रवंचना के परिणामस्वरूप, या उस समय जबकि वह मत्त था, अथवा इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के, चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों न रहा हो, उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 के अनुसार

अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना–

यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से कि गई प्रवंचना के परिणामस्वरूप, या उस समय जबकि वह मत्त था, की गई थी अथवा इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के, चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों न रहा हो, उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती।

Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, etc-
If such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy, or in consequence of a deception practised on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession, and that evidence of it might be given against him.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 28 Indian Evidence Act Section- 28 in hindi.

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