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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67A | इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत | Indian Evidence Act Section- 67A in hindi| Proof as to Electronic signature.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67A, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 67A का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 67A के अन्तर्गत सुरक्षित इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के मामले में के सिवाय, यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता का इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर नियत किया गया अभिकथित किया जाता है, तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता का इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67A के अनुसार

इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत—

सुरक्षित इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के मामले में के सिवाय, यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता का इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर नियत किया गया अभिकथित किया जाता है, तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता का इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर है।

Proof as to Electronic signature-
Except in the case of a secure Electronic signature, if the Electronic signature of any subscriber is alleged to have been affixed to an electronic record the fact that such Electronic signature is the Electronic signature of the subscriber must be proved.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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