किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-108) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 108 के अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार मीडिया, टेलीविजन, रेडियो तथा प्रिन्ट मीडिया जैसे माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा, ताकि जन सामान्य, बच्चे तथा उनके माता-पिता अथवा संरक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी, जिसे JJ Act Section-108 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 108 (Juvenile Justice Act Section-108) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 108 JJ Act Section-108 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) केन्द्रीय सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार मीडिया, टेलीविजन, रेडियो तथा प्रिन्ट मीडिया जैसे माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा, ताकि जन सामान्य, बच्चे तथा उनके माता-पिता अथवा संरक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 108 (JJ Act Section-108 in Hindi)
अधिनियम के उपबंधों पर लोक जागरुकता-
केन्द्रीय सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी कि-
(क) इस अधिनियम के उपबंधों को नियमित अन्तरालों पर मीडिया, जिसमें टेलीविजन, रेडियो तथा प्रिन्ट मीडिया सम्मलित हैं, के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा, ताकि जन सामान्य, बच्चे तथा उनके माता-पिता अथवा संरक्षक ऐसे उपबंधों से अवगत हो;
(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के अधिकारी तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन से संबंधित मामलों पर नियतकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
Juvenile Justice Act Section-108 (JJ Act Section-108 in English)
Public awareness on provisions of Act-
The Central Government and every State Government, shall take necessary measures to ensure that—
(a) the provisions of this Act are given wide publicity through media including television, radio and print media at regular intervals so as to make the general public, children and their parents or guardians aware of such provisions;
(b) the officers of the Central Government, State Government and other concerned, persons are imparted periodic training on the matters relating to the implementation of the provisions of this Act.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 108 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।