किशोर न्याय अधिनियम की धारा 11 (ऐसे व्यक्ति की भूमिका, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया है) | Juvenile Justice Act Section 11 (Role of person in whose charge child in conflict with law is placed)

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act) की धारा -11 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा-11 के अनुसार जब बच्चे को जेजेबी के समक्ष पेश किया जाता है, तो बोर्ड को यह निर्धारित करने के लिए जांच करनी चाहिए कि बच्चा कानून के साथ संघर्ष में है या नहीं। यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि बच्चे ने अपराध किया है, तो वह बच्चे को तीन साल तक की अवधि के लिए किशोर गृह जैसे सुरक्षित स्थान पर भेजने का निर्देश दे सकता है।

ऐसा कोई भी आदेश देने से पहले, बोर्ड को बच्चे की उम्र, चरित्र, पूर्ववृत्त और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जिनमें अपराध किया गया था। यदि बच्चा पहली बार कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और किया गया अपराध एक तुच्छ प्रकृति का है, तो बोर्ड बच्चे को परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दे सकता है। बोर्ड बच्चे को काउंसलिंग में भाग लेने या सामुदायिक सेवा करने, या ऐसे किसी अन्य उपाय के लिए भी आदेश दे सकता है। बोर्ड को कोई भी आदेश देते समय बच्चे के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण पर भी विचार करना चाहिए।

ऐसे व्यक्ति की भूमिका, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया है-
ऐसे व्यक्ति का, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है, जब आदेश प्रवर्तन में हो, उक्त बालक की जिम्मेदारी इस प्रकार होगी मानो उक्त व्यक्ति बालक का माता पिता है और बालक के भरणपोषण के लिए उत्तरदायी होगा:
परंतु तब के सिवाय, जब बोर्ड की यह राय है कि माता-पिता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे बालक का प्रभार लेने के लिए उपयुक्त है, इस बात के होते हुए भी कि उक्त बालक का माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया है, बालक बोर्ड द्वारा कथित अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति के प्रभार में बना रहेगा।

Role of person in whose charge child in conflict with law is placed-
Any person in whose charge a child in conflict with law is placed, shall while the order is in force, have responsibility of the said child, as if the said person was the childs parent and responsible for the childs maintenance:
Provided that the child shall continue in such persons charge for the period stated by the Board, notwithstanding that the said child is claimed by the parents or any other person except when the Board is of the opinion that the parent or any other person are fit to exercise charge over such child.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 11 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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