किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-33) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 33 के अनुसार, यदि धारा 32 के अधीन यथा अपेक्षित किसी बालक के संबंध में कोई सूचना उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दी जाती है तो ऐसे कृत्य को अपराध के रूप में माना जाएगा।, जिसे JJ Act Section-33 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 33 (Juvenile Justice Act Section-33) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 33 JJ Act Section-33 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) यदि धारा 32 के अधीन यथा अपेक्षित किसी बालक के संबंध में कोई सूचना उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दी जाती है तो ऐसे कृत्य को अपराध के रूप में माना जाएगा।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 33 (JJ Act Section-33 in Hindi)
रिपोर्ट न करने का अपराध–
यदि धारा 32 के अधीन यथा अपेक्षित किसी बालक के संबंध में कोई सूचना उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दी जाती है तो ऐसे कृत्य को अपराध के रूप में माना जाएगा।
Juvenile Justice Act Section-33 (JJ Act Section-33 in English)
Offence of non-reporting-
If information regarding a child as required under section 32 is not given within the period specified in the said section, then, such act shall be regarded as an offence.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 33 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।