किशोर न्याय अधिनियम की धारा 60 | Juvenile Justice Act Section 60

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-60) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 60 के अनुसार विदेश में रहने वाला कोई नातेदार,जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है, जिला मजिस्ट्रेट से आदेश अभिप्राप्त करेगा और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्राधिकरण से निराक्षेप प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा, जिसे JJ Act Section-60 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 60 (Juvenile Justice Act Section-60) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 60 JJ Act Section-60 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) विदेश में रहने वाला कोई नातेदार,जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है, जिला मजिस्ट्रेट से आदेश अभिप्राप्त करेगा और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्राधिकरण से निराक्षेप प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 60 (JJ Act Section-60 in Hindi)

अंतर – देशीय नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया

(1) विदेश में रहने वाला कोई नातेदार,जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है, जिला मजिस्ट्रेट से आदेश अभिप्राप्त करेगा और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्राधिकरण से निराक्षेप प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा ।
(2) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन आदेश की प्राप्ति और या तो जैव माता-पिता या दत्तक माता-पिता से आवेदन की प्राप्ति पर निराक्षेप प्रमाणपत्र जारी करेगा और भारतीय आप्रवास प्राधिकारी और बालक के प्राप्तकर्ता देश को उसकी सूचना देगा ।
(3) दत्तक माता-पिता, उपधारा (2) के अधीन निराक्षेप प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात् जैव माता-पिता से बालक को प्राप्त करेंगे और दत्तक बालक के सहोदर और जैव माता-पिता से समय समय पर संपर्क को सुकर बनाएंगे।

Juvenile Justice Act Section-60 (JJ Act Section-60 in English)

Procedure for inter-country relative adoption

(1) A relative living abroad, who intends to adopt a child from his relative in India shall obtain an order from the 1[District Magistrate] and apply for no objection certificate from Authority, in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority.
(2) The Authority shall on receipt of the order under sub-section (1) and the application from either the biological parents or from the adoptive parents, issue no objection certificate under intimation to the immigration authority of India and of the receiving country of the child.
(3) The adoptive parents shall, after receiving no objection certificate under sub-section (2), receive the child from the biological parents and shall facilitate the contact of the adopted child with his siblings and biological parents from time to time.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 60 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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