किशोर न्याय अधिनियम की धारा 64 | Juvenile Justice Act Section 64

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-64) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 64 के अनुसार किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए सभी दत्तक ग्रहण आदेशों की बाबत सूचना दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में मासिक आधार पर प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी, जिससे प्राधिकरण दत्तक ग्रहण के आंकड़े रखने के लिए समर्थ हो सके, जिसे JJ Act Section-64 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 64 (Juvenile Justice Act Section-64) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 64 JJ Act Section-64 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए सभी दत्तक ग्रहण आदेशों की बाबत सूचना दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में मासिक आधार पर प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी, जिससे प्राधिकरण दत्तक ग्रहण के आंकड़े रखने के लिए समर्थ हो सके।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 64 (JJ Act Section-64 in Hindi)

दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए सभी दत्तक ग्रहण आदेशों की बाबत सूचना दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में मासिक आधार पर प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी, जिससे प्राधिकरण दत्तक ग्रहण के आंकड़े रखने के लिए समर्थ हो सके ।

Juvenile Justice Act Section-64 (JJ Act Section-64 in English)

Reporting of adoption

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, information regarding all adoption orders issued by the [District Magistrate], shall be forwarded to Authority on monthly basis in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority, so as to enable Authority to maintain the data on adoption.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 64 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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