किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-65) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार, दत्तक ग्रहण और गैर-संस्थागत देखरेख के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के पुनर्वास के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थाओं या संगठनों को किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता देगी, जिसे JJ Act Section-65 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 65 (Juvenile Justice Act Section-65) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 65 JJ Act Section-65 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) राज्य सरकार, दत्तक ग्रहण और गैर-संस्थागत देखरेख के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के पुनर्वास के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थाओं या संगठनों को किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता देगी।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 65 (JJ Act Section-65 in Hindi)
विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण–
(1) राज्य सरकार, दत्तक ग्रहण और गैर-संस्थागत देखरेख के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के पुनर्वास के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थाओं या संगठनों को किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता देगी ।
(2) राज्य अभिकरण, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों को मान्यता प्रदान करते ही या उनका नवीकरण करते ही उसका नाम, पता और संपर्क ब्यौरे, मान्यता या नवीकरण के प्रमाणपत्र या पत्र की प्रतियों सहित प्राधिकरण को देगा।
(3) राज्य सरकार, वर्ष में कम से कम एक बार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण कराएगी और यदि अपेक्षित हो तो आवश्यक उपचारिक उपाय करेगी ।
(4) उस दशा में, जब कोई विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, समिति से दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को प्राप्त करने के लिए या भावीदत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में या नियत समय के भीतर जिला मजिस्ट्रेट से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने में अपनी ओर से इस अधिनियम में या प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित आवश्यक कदम उठाने में व्यतिक्रम करता है तो ऐसा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और व्यतिक्रम की पुनरावृत्ति की दशा में राज्य सरकार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की मान्यता वापस ले लेगी ।
Juvenile Justice Act Section-65 (JJ Act Section-65 in English)
Specialised Adoption Agencies–
(1) The State Government shall recognise one or more institutions or organisations in each district as a Specialised Adoption Agency, in such manner as may be provided in the adoption regulations framed by the Authority, for the rehabilitation of orphan, abandoned or surrendered children, through adoption and non-institutional care.
(2) The State Agency shall furnish the name, address and contact details of the Specialised Adoption Agencies along with copies of certificate or letter of recognition or renewal to Authority, as soon as the recognition or renewal is granted to such agencies.
(3) The State Government shall get every Specialised Adoption Agency inspected at least once in a year and take necessary remedial measures, if required.
(4) In case any Specialised Adoption Agency is in default in taking necessary steps on its part as provided in this Act or in the adoption regulations framed by the Authority, for getting an orphan or abandoned or surrendered child legally free for adoption from the Committee or in completing the home study report of the prospective adoptive parents or in obtaining adoption order from the 1[District Magistrate] within the stipulated time, such Specialised Adoption Agency shall be punishable with a fine which may extend up to fifty thousand rupees and in case of repeated default, the recognition of the Specialised Adoption Agency shall be withdrawn by the State Government.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 65 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।