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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 | मोटर यान के स्वामी का जानकारी देने का कर्तव्य | MV Act, Section- 133 in hindi | Duty of owner of motor vehicle to give information.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 133, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 133 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -133 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन मोटर यान का स्वामी, जिसके ड्राइवर या कंडक्टर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में अभियुक्त है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ड्राइवर या कंडक्टर के नाम और पते से तथा उसके द्वारा धारित अनुज्ञप्ति से संबंधित ऐसी सब जानकारी देगा जो उसके पास है या जिसे वह समुचित तत्परता से अभिनिश्चित कर सकता है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 133 के अनुसार

मोटर यान के स्वामी का जानकारी देने का कर्तव्य-

ऐसे मोटर यान का स्वामी, जिसके ड्राइवर या कंडक्टर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में अभियुक्त है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ड्राइवर या कंडक्टर के नाम और पते से तथा उसके द्वारा धारित अनुज्ञप्ति से संबंधित ऐसी सब जानकारी देगा जो उसके पास है या जिसे वह समुचित तत्परता से अभिनिश्चित कर सकता है।

Duty of owner of motor vehicle to give information-
The owner of a motor vehicle, the driver or conductor of which is accused of any offense under this Act shall, on the demand of any police officer authorized on this behalf by the State Government, give all information regarding the name and address of, and the license held by, the driver or conductor which is in his possession or could by reasonable diligence be ascertained by him.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 133 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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