मोटर वाहन अधिनियम की धारा 159 | दुर्घटना के संबंध में सूचना का दिया जाना | MV Act, Section- 159 in hindi | Information to be given regarding accident.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 159 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 159, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 159 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -159 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन पुलिस अधिकारी, अन्वेषण पूरा करने के दौरान दावे के निपटारे को सुकर बनाने के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में तथा तीन मास के भीतर और ऐसी विशिष्टियों से युक्त दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे दावा अधिकरण और ऐसे अन्य अभिकरण जो विहित किया जा सकेगा, को प्रस्तुत करेगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 159 के अनुसार

दुर्घटना के संबंध में सूचना का दिया जाना-

पुलिस अधिकारी, अन्वेषण पूरा करने के दौरान दावे के निपटारे को सुकर बनाने के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में तथा तीन मास के भीतर और ऐसी विशिष्टियों से युक्त दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे दावा अधिकरण और ऐसे अन्य अभिकरण जो विहित किया जा सकेगा, को प्रस्तुत करेगा।

Information to be given regarding accident-
The police officer shall, during the investigation, prepare an accident information report to facilitate the settlement of claim in such form and manner, within three months and containing such particulars and submit the same to the Claims Tribunal and such other agency as may be prescribed.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 159 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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