नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 167, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 167 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -167 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे हुई शारीरिक क्षति से इस अधिनियम के अधीन तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन भी प्रतिकर के लिए दावा उद्भूत होता है वहां प्रतिकर पाने का हकदार व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रतिकर के लिए, अध्याय 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दावा उन दोनों अधिनियमों में से किसी एक के अधीन कर सकेगा, दोनों के अधीन नहीं कर सकेगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 167 के अनुसार
कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावों के बारे में विकल्प-
जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे हुई शारीरिक क्षति से इस अधिनियम के अधीन तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन भी प्रतिकर के लिए दावा उद्भूत होता है वहां प्रतिकर पाने का हकदार व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रतिकर के लिए, अध्याय 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दावा उन दोनों अधिनियमों में से किसी एक के अधीन कर सकेगा, दोनों के अधीन नहीं कर सकेगा।
Option regarding claims for compensation in certain cases-
Notwithstanding anything contained in the Workmen’s Compensation Act, 1923 (8 of 1923) where the death of, or bodily injury to, any person gives rise to a claim for compensation under this Act and also under the Workmen’s Compensation Act, 1923, the person entitled to compensation may without prejudice to the provisions of Chapter X claim such compensation under either of those Acts but not under both.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 167 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।