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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 188 | कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड | MV Act, Section- 188 in hindi | Punishment for abetment of certain offences.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 188 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 188, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 188 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -188 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई धारा 184, धारा 185 या धारा 186 के अधीन अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 188 के अनुसार

कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड-

जो कोई धारा 184, धारा 185 या धारा 186 के अधीन अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

Punishment for abetment of certain offences-
Whoever abets the commission of an offence under section 184, section 185 or section 186 shall be punishable with the punishment provided for the offence.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 188 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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