नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 189 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 189, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 189 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -189 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान की किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 189 के अनुसार
दौड़ और गति का मुकाबला-
जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान की किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।
Racing and trials of speed-
Whoever without the written consent of the State Government permits or takes part in a race or trial of speed of any kind between motor vehicles in any public place shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with a fine of five thousand rupees, or with both and for a subsequent offence shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine of ten thousand rupees; or with both.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 189 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।