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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 205 | मोटर यान चलाने की अयोग्यता की उपधारणा | MV Act, Section- 205 in hindi | Presumption of unfitness to drive.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 205 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 205, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 205 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -205 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन धारा 185 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए किसी कार्यवाही में यदि यह साबित हो जाता है कि किसी अभियुक्त ने, जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी समय ऐसा करने के लिए अनुरोध किया गया था, श्वास-परीक्षण के लिए श्वास का नमूना अथवा प्रयोगशाला परीक्षण के लिए उसके रक्त का नमूना जाने या देने से इंकार किया है तो पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 205 के अनुसार

मोटर यान चलाने की अयोग्यता की उपधारणा-

धारा 185 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए किसी कार्यवाही में यदि यह साबित हो जाता है कि किसी अभियुक्त ने, जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी समय ऐसा करने के लिए अनुरोध किया गया था, श्वास-परीक्षण के लिए श्वास का नमूना अथवा प्रयोगशाला परीक्षण के लिए उसके रक्त का नमूना लिए जाने या देने से इन्कार किया था, ऐसा नहीं किया था या करने में असफल रहा था, तो उसका इन्कार, ऐसा न करना या असफलता, जब तक कि उसके लिए उचित कारण न दर्शित किया गया हो, उस समय उसकी दशा के बारे में, अभियोजन की ओर से दिए गए किसी साक्ष्य का समर्थन करने वाला या प्रतिरक्षा की ओर से दिए गए किसी साक्ष्य का खंडन करने वाला माना जाएगा।

Presumption of unfitness to drive-
In any proceeding for an offence punishable under section 185 if it is proved that the accused when requested by a police officer at any time so to do, had refused, omitted or failed to consent to the taking of or providing a specimen of his breath for a breath test or a specimen of his blood for a laboratory test, his refusal, omission or failure may, unless reasonable cause therefor is shown, be presumed to be a circumstance supporting any evidence given on behalf of the prosecution, or rebutting any evidence given on behalf of the defence, with respect to his condition at that time.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 205 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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