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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 25A | चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर | MV Act, Section- 25A in hindi | National Register of Driving Licences.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 25A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 25A, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 25A का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -25A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन किसी चालन-अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकन को उसके धारक द्वारा अभिप्राप्त चालन-अनुज्ञप्ति की किसी नई या दूसरी प्रति पर तब तक उतारा जाएगा जब तक कि धारक इस धारा के उपबंधों के अधीन पृष्ठांकन रहित चालन-अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए हकदार नहीं हो जाता है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 25A के अनुसार

चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर-

(1) केन्द्रीय सरकार चालन अनुज्ञप्तियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगी जैसा विहित किया जाए।
(2) चालन अनुज्ञप्तियों के सभी राज्य रजिस्टरों को चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक सम्मिलित कर लिया जाएगा।
(3) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत कोई चालन अनुज्ञप्ति तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक उसे चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक विशिष्ट चालन अनुज्ञप्ति संख्या जारी नहीं कर दी गई हो।
(4) इस अधिनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी सभी सूचना, जिसके अंतर्गत चालन अनुज्ञप्तियों के राज्य रजिस्टर में अंतर्विष्ट डाटा भी है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में पारेषित करेंगे जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।
(5) राज्य सरकार राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच करने के लिए हकदार होगी और अपने अभिलेखों को ऐसी रीति में अद्यतन करेगी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

National Register of Driving Licences-
(1) The Central Government shall maintain a National Register of Driving Licences in such form and manner as may be prescribed.
(2) All State Registers of Driving Licences shall be subsumed under the National Register of Driving Licences by a date to be notified by the Central Government.
(3) No driving licence issued, or renewed, under this Act shall be valid unless it has been issued a unique driving licence number under the National Register of Driving Licences.
(4) All State Governments and licensing authorities under this Act shall transmit all information including contained data in the State Register of Driving Licences in such form and manner as may be prescribed by the Central Government.
(5) The State Governments shall be entitled to access the National Register and update their records in such manner as may be prescribed by the Central Government.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 25A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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