मोटर वाहन अधिनियम की धारा 40 | रजिस्ट्रीकरण कहां किया जाना है | MV Act, Section- 40 in hindi | Registration, where to be made.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 40 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 40, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 40 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -40 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन धारा 42, धारा 43 और धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटर यान का स्वामी यान को उस राज्य में कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है जहां कि यान आमतौर पर रखा जाता है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 40 के अनुसार

रजिस्ट्रीकरण कहां किया जाना है-

धारा 42, धारा 43 और धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटर यान का स्वामी यान को उस राज्य में कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है जहां कि यान आमतौर पर रखा जाता है।

Registration, where to be made-
Subject to the provisions of section 42, section 43 and section 60, every owner of a motor vehicle shall cause the vehicle to be registered by [any registering authority in the State] in whose jurisdiction he has the residence or place of business where the vehicle is normally kept.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 40 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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