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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66B | परमिट धारकों के विरुद्ध स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने और धारण करने के विरुद्ध कोई वर्जन न होना | MV Act, Section- 66B in hindi | No bar against permit holders to apply and hold licences under schemes.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66B के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 66B, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 66B का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -66B के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन परमिट धारकों के विरुद्ध स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने और धारण करने के विरुद्ध कोई वर्जन न होना को परिभाषित किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 66B के अनुसार

परमिट धारकों के विरुद्ध स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने और धारण करने के विरुद्ध कोई वर्जन न होना-

कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन जारी परमिट धारण करता है–
(क) धारा 67 की उपधारा (3) या धारा 88क की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने से ऐसा परमिट धारण करने के कारण निरर्हित नहीं होगा; और
(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने पर ऐसे परमिट को रद्द करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

No bar against permit holders to apply and hold licences under schemes-
No person who holds the permit issued under this Act-
(a) be disqualified from applying for a licence under the scheme made under sub-section (3) of section 67 or sub-section (1) of section 88A by reason of holding such permit; and
(b) be required to get such permit cancelled on being issued a licence under any scheme made under this Act.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 66B की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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