मोटर वाहन अधिनियम की धारा 83 | यानों का बदला जाना | MV Act, Section- 83 in hindi | Replacement of vehicles.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 83 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 83, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 83 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -83 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन परमिट का धारक उस प्राधिकरण की अनुज्ञा से, जिसने परमिट दिया था, परमिट के अंतर्गत किसी यान को उसी किस्म के किसी अन्य यान से बदल सकेगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 83 के अनुसार

यानों का बदला जाना-

परमिट का धारक उस प्राधिकरण की अनुज्ञा से, जिसने परमिट दिया था, परमिट के अंतर्गत किसी यान को उसी किस्म के किसी अन्य यान से बदल सकेगा।

Replacement of vehicles-
The holder of a permit may, with the permission of the authority by which the permit was granted, replace any vehicle covered by the permit by any other vehicle of the same nature.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 83 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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