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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 85 | परमिटों का साधारण प्ररूप | MV Act, Section- 85 in hindi | General form of permits.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 85 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 85, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 85 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -85 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन दिया गया प्रत्येक परमिट अपने आप में पूर्ण होगा और उसमें परमिट की सब आवश्यक विशिष्टियां होंगी और उस पर लगाई गई शर्ते दी हुई होंगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 85 के अनुसार

परमिटों का साधारण प्ररूप-

इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक परमिट अपने आप में पूर्ण होगा और उसमें परमिट की सब आवश्यक विशिष्टियां होंगी और उस पर लगाई गई शर्ते दी हुई होंगी।

General form of permits-
Every permit issued under this Act shall be complete in itself and shall contain all the necessary particulars of the permit and the conditions attached thereto.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 85 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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