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पॉक्सो एक्ट की धारा 14 | अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दण्ड | Pocso Act Section- 14 in hindi | Punishment for using child for pornographic purposes.

Pocso Section-14

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 14 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 14? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 14 के अंतर्गत क्या सजा का प्रावधान है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 14 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति किसी बालक का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट अथवा किसी टीवी प्रोग्राम द्वारा अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करता है तो इस कृत्य के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत दंड को परिभाषित करती है यह पॉक्सो की धारा 14 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड के प्रावधान को परिभाषित करती है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 14 के अनुसार-

अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दण्ड-

(1) जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा तथा दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करके, ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, धारा 3 या धारा 5 या धारा 7 या धारा 9 में निर्दिष्ट कोई अपराध करेगा, वह उक्त अपराधों के लिए उपधारा (1) में उपबंधित दण्ड के अतिरिक्त क्रमश: धारा 4, धारा 6, धारा 8 और धारा 10 के अधीन भी दण्डित किया जाएगा।

Punishment for using child for pornographic purposes-
(1) Whoever uses a child or children for pornographic purposes shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than five years and shall also be liable to fine, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment for a term which shall not be less than seven years and also be liable to fine.
(2) Whoever using a child or children for pornographic purposes under sub section (1), commits an offence referred to in section 3 or section 5 or section 7 or section 9 by directly participating in such pornographic acts, shall be punished for the said offences also under section 4, section 6, section 8 and section 10, respectively, in addition to the punishment provided in sub-section (1).

सजा (Punishment)

जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, साथ ही यदि कोई दूसरी बार दोषसिद्ध होने की दशा में ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 14 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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