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पॉक्सो एक्ट की धारा 29 | कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा | Pocso Act Section- 29 by in hindi | Presumption as to certain offences.

POCSO Section- 29

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 29 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 29? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 29 क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 29 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है। वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है, तो यह पॉक्सो एक्ट की धारा 29 बालक की कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा को परिभाषित करती है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 29 के अनुसार

कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा-

जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है। वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है।

Presumption as to certain offences-
Where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offence under Sections 3, 5, 7 and Section 9 of this Act, the Special Court shall presume, that such person has committed or abetted or attempted to commit the offence, as the case may be unless the contrary is proved.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 29 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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