पॉक्सो एक्ट की धारा 40 | विधिक काउन्सेल की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार | Pocso Act Section- 40 by in hindi | Right of child to take assistance of legal practitioner.

POCSO Section-40

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 40 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 40? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 40 क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 40 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 40 के अंतर्गत विशेष न्यायालय मामलों का विचारण हेतु, यदि बालक के विधिक मामले में विधिक काउन्सेल की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार है यदि विधिक सलाहकार का व्यय उठाने में समर्थ में नही है, तो विधिक सहायता प्राधिकरण उसको वकील उपलब्ध कराएगा। यह पॉक्सो एक्ट की धारा 40 विधिक काउन्सेल की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार को परिभाषित करती है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 40 के अनुसार

विधिक काउन्सेल की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार-

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 301 के परंतुक के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसेल को सहायता लेने के लिए हकदार होंगे:
परंतु यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसेल का व्यय उठाने में असमर्थ है तो विधिक सहायता प्राधिकरण उसको वकील उपलब्ध कराएगा।

Right of child to take assistance of legal practitioner-
Subject to the proviso to Section 301 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the family or the guardian of the child shall be entitled to the assistance of a legal counsel of their choice for any offence under this Act:
Provided that if the family or the guardian of the child are unable to afford a legal counsel, the Legal Services Authority shall provide a lawyer to them.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 40 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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