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पॉक्सो एक्ट की धारा 41 | कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू न होना | Pocso Act Section- 41 by in hindi | Provisions of Sections 3 to 13 not to apply in certain cases.

Pocso Section- 41

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 41 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 41? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 41 क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 41 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 41 के अंतर्गत धारा 3 से धारा 13 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार की दशा में तब लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार उसके माता-पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हों, तो यह पॉक्सो एक्ट की धारा 41 कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू नहीं होगा यह परिभाषित करती है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 41 के अनुसार

कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू न होना-

धारा 3 से धारा 13 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार की दशा में तब लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार उसके माता-पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हों।

Provisions of Sections 3 to 13 not to apply in certain cases-
The provisions of Sections 3 to 13 (both inclusive) shall not apply in case of medical examination or medical treatment of a child when such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of his parents or guardian.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 41 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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