पॉक्सो एक्ट की धारा 42A | अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना | Pocso Act Section- 42A by in hindi | Act not in derogation of any other law.

POCSO Section- 42A.

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 42A के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 42A? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 42A क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 42A का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 42A के अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा, तो यह पॉक्सो एक्ट की धारा 42A अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना को परिभाषित करती है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 42A के अनुसार

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना-

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा।

Act not in derogation of any other law
The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force and, in case of any inconsistency, the provisions of this Act shall have overriding effect on the provisions of any such law to the extent of the inconsistency.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 42A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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