पॉक्सो एक्ट की धारा 5 | गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला | Pocso Act Section- 5 in hindi | Aggravated penetrative sexual assault.

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 5? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 5 के अंतर्गत क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 5 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत कोई लोक सेवक होते हुए अथवा किसी अस्पताल, या किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारी “प्रवेशन लैंगिक हमला” करता है, या बालिका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ उठाकर या किसी पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वह इस कृत्य के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा और इसे हम “गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला” कहेंगे। यह पॉक्सो की धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित करती है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 5 के अनुसार-

गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला

(क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर- (i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है; या
(ii) किसी थाने के परिसरों में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हैं या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है; या
(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या
(iv) जब वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,
प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ख) जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,-
(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है; या
(ii) बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में; या
(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, या
(iv) जहां उक्त व्यक्ति सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,
प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या अन्य या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ङ) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(च) जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या(छ) जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
स्पष्टीकरण– जहां किसी बालक पर, किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थातर्गत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति में दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया था; या
(ज) जो कोई, किसी बालक पर घातक आयुध, अग्न्यायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(झ) जो कोई, किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए, या उसके/उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ञ) जो कोई, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे,-
(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है;।
(ii) बालिका की दशा में, वह लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप, गर्भवती हो जाती है;
(iii) बालक मानव प्रतिरक्षाहास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से हैं जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थाई या स्थाई रूप से हास कर सकेगा;
(iv) बालक की मृत्यु हो जाती है; या
(ट) जो कोई, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;
(ठ) जो कोई, उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार-बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ड) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ढ) जो कोई, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ण) जो कोई, बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(त) जो कोई, किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(थ) जो कोई, यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(द) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है; या
(ध) जो कोई, [हिंसा के दौरान या प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति या उस प्रकार को किन्हीं भी स्थितियों के दौरान] बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(न) जो कोई, बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय किसी लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या
(प) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है,
वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।

Aggravated penetrative sexual assault-
(a) Whoever, being a police officer, commits penetrative sexual assault on a child-
(i) within the limits of the police station or premises at which he is appointed; or in
(ii) in the premises of any station house, whether or not situated in the police station, to which he is appointed; or
(iii) in the course of his duties or otherwise; or
(iv) where he is known as, or identified as, a police officer; or
(b) Whoever being a member of the armed forces or security forces commits penetrative sexual assault on a child-
(i) within the limits of the area to which the person is deployed; or
(ii) in any areas under the command of the forces or armed forces; or
(iii) in the course of his duties or otherwise; or
(iv) where the said person is known or identified as a member of the security or armed forces; or
(c) Whoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child; or
(d) Whoever being on the management or on the staff of a jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection established by or under any law for the time being in force, commits penetrative sexual assault on a child, being inmate of such jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection: or
(e) Whoever being on the management or staff of a hospital, whether Government or private, commits penetrative sexual assault on a child in that hospital; or
(f) Whoever being on the management or staff of an educational institution or religious institution, commits penetrative sexual assault on a child in that institution; or
(g) Whoever commits gang penetrative sexual assault on a child.
Explanation- When a child is subjected to sexual assault by one or more persons of a group in furtherance of their common intention, each of such persons shall be deemed to have committed gang penetrative sexual assault within the meaning of this clause and each of such person shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone; or
(h) Whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substance or corrosive substance; or
(i) Whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child; or
(j) Whoever commits penetrative sexual assault on a child, which-
(i) physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause (b) of Section 2 of the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987) or causes impairment of any kind so as to vender the child unable to perform regular tasks, temporarily or permanently;
(ii) in the case of female child, makes the child pregnant as a consequence of sexual assault;
(iii) inflicts the child with Human Immunodeficiency Virus or any other life threatening disease or infection which may either temporarily or permanently impair the child by rendering him physically incapacitated, or mentally ill to perform regular tasks;
(iv) causes death of the child; or
(k) Whoever, taking advantage of a child’s mental or physical disability, commits penetrative sexual assault on the child; or
(l) Whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly; or
(m) Whoever commits penetrative sexual assault on a child below twelve years; or
(n) Whoever being a relative of the child through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care or having a domestic relationship with a parent of the child or who is living in the same or shared household with the child, commits penetrative sexual assault on such child; or
(o) Whoever being, in the ownership, or management, or staff, of any institution providing services to the child, commits penetrative sexual assault on the child; or
(p) Whoever being in a position of trust or authority of a child commits penetrative sexual assault on the child in an institution or home of the child or any where else; or
(q) Whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant; or
(r) Whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder the child; or
(s) Whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of violence or during any natural calamity or in similar situations; or
(t) Whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offence under this Act or any sexual offence punishable under any other law for the time being in force; or
(u) Whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public.is said to commit aggravated penetrative sexual assault.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 5 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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