नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा 16 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है एससी/एसटी की धारा- 16, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 16 का विवरण
एससी/एसटी अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act) की धारा -16 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) की धारा 10क के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माता अधिरोपित कले और वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे।
एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 16 के अनुसार
राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति-
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) की धारा 10क के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माता अधिरोपित कले और वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे।
Power of State Government to impose collective fine—
The provisions of section 10A of the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955) shall, so far as may be, apply for the purposes of imposition and realisation of collective fine and for all other matters connected therewith under this Act.
हमारा प्रयास एससी/एसटी अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 16 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।