एससी/एसटी अधिनियम की धारा 9 | शक्तियों का प्रदान किया जाना | SC/ST Act, Section- 9 in hindi | Conferment of powers.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा 9 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है एससी/एसटी की धारा- 9, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 9 का विवरण

एससी/एसटी अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act) की धारा -9 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, किसी जिले या उसके किसी भाग में, राज्य सरकार किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां या, यथास्थिति, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 9 के अनुसार

शक्तियों का प्रदान किया जाना-

(1) संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार ऐसा कसा आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह-
(क) अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए और उससे निपटने के लिए, या
(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, किसी जिले या उसके किसी भाग में, राज्य सरकार किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां या, यथास्थिति, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगी।
(2) पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधाय (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे।
(3) संहिता के उपबन्ध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे।

Conferment of powers—
(1) Notwithstanding anything contained in the Code or in any other provision of this Act, the State Government may, if it considers it necessary or expedient so to do,—
(a) for the prevention of and for coping with any offence under this Act, or
(b) for any case or class or group of cases under this Act, in any district or part thereof, confer, by notification in the Official Gazette, on any officer of the State Government, the powers exercisable by a police officer under the Code in such district or part thereof or, as the case may be, for such case or class or group of cases, and in particular, the powers of arrest, investigation and prosecution of persons before any Special Court.
(2) All officers of police and all other officers of Government shall assist the officer referred to in sub-section (1) in the execution of the provisions of this Act or any rule, scheme or order made thereunder.
(3) The provisions of the Code shall, so far as may be, apply to the exercise of the powers by an officer under sub-section (1).

हमारा प्रयास एससी/एसटी अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 9 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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