किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act) की धारा -8 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा-8 मे बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और उत्तरदायित्व को परिभाषित किया गया है।
बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और उत्तरदायित्व- (1) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय किसी जिले के लिए गठित बोर्ड को विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड के अधिकारिता क्षेत्र में सभी कार्यवाहियों को अनन्य रूप से निपटाने की शक्ति होगी। (2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय और बालक न्यायालय द्वारा भी तब जब कार्यवाहियां अपील, पुनरीक्षण में या अन्यथा धारा 19 के अधीन उसके समक्ष आती है, किया जा सकेगा। (3) बोर्ड के कृत्यों और उत्तरदायित्वों के अंतर्गत निम्नलिखित भी आएंगे- (क) प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम पर बालक और माता-पिता या संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करना; (ख) यह सुनिश्चित करना कि बालक के अधिकारों की, बालक की गिरफ्तारी, जांच, पश्चातवर्ती देखरेख और पुनर्वासन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान, संरक्षा हो; (ग) विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से बालक के लिए विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना; (घ) बालक को बोर्ड, जब कभी आवश्यक हो, यदि वह कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा को समझने में असमर्थ है. दुभाषिया या अनुवादक, जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो. ऐसी फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर उपलब्ध कराएगा; (ङ) परिवीक्षा अधिकारी या यदि परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी या किसी सामाजिक कार्यकर्ता को मामले का सामाजिक अन्वेषण करने और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, उन परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए, जिनमें अभिकथित अपराध किया गया था, उसके बोर्ड के समक्ष प्रथम बार बार पेश किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का निदेश देना; (च) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों का धारा 14 में विनिर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया के अनुसार न्यायनिर्णयन और निपटारा करना; (छ) विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित बालकों से, जिनके बारे में यह कथन किया गया है कि किसी प्रक्रम पर देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है. संबंधित मामलों को, इसके द्वारा इस बात को मानते हुए कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक तत्समय देखरेख की आवश्यकता वाला बालक हो सकता है समिति और बोर्ड, दोनों के.. उसमें अन्तर्वलित होने की आवश्यकता है, समिति को अंतरित करना; (ज) मामले का निपटारा करना और अंतिम आदेश पारित करना जिसके अन्तर्गत बालक के पुनर्वास के लिए व्यष्टिक देखरेख योजना भी है, जिसके अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण एकक या किसी गैर सरकारी संगठन के सदस्य द्वारा ऐसी अनुवर्ती कारवाई भी है जो अपेक्षित हो; (झ) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की देखरेख के बारे में, “योग्य व्यक्ति” घोषित करने के लिए जांच करना; (ट) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य ञ विधि के अधीन कारित अपराधों के संबंध में, इस बारे में की गई किसी शिकायत पर प्रथम इतिला रिपोर्ट रजिस्टर करने का पुलिस को आदेश देना; (ड) इस बात की जांच करने के लिए कि क्या वयस्कों के लिए बनी जेलों में कोई बालक डाला गया है, उन जेलों का नियमित निरीक्षण करना और ऐसे बालक को संप्रेक्षण गृह में स्थानांतरित किए जाने के तत्काल उपाय करना; Powers, functions and responsibilities of the Board- (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, and save as otherwise provided in this Act, the Board constituted for any district shall, in respect of children in conflict with law, shall have the power to exclusively dispose of all proceedings within the jurisdiction of the (2) The powers conferred on the Board by or under this Act may also be exercised by the High Court and the Children's Court when proceedings come before it in appeal, revision or otherwise under section 19. (3) The functions and responsibilities of the Board shall also include— (a) ensuring the informed participation of the child and the parent or guardian at each stage of the process; (b) ensuring that the rights of the child are protected throughout the process of arrest, investigation, aftercare and rehabilitation of the child; (c) ensuring availability of legal aid to the child through legal service institutions; (d) board the child, as and when necessary, if he is unable to understand the language used in the proceedings. Interpreter or translator, having such qualifications and experience. on payment of such fee as may be prescribed; (e) the Probation Officer or, if the Probation Officer is not available, the Child Welfare Officer or a social worker to conduct a social investigation into the case and place the social investigation report before his Board to ascertain the circumstances in which the offense alleged was committed; Directing production within a period of fifteen days from the date of first production; (f) adjudication and disposal of cases of children in conflict with law in accordance with the procedure for inquiry specified in section 14; (g) children alleged to be in conflict with law, who are stated to be in need of care and protection at any stage. to transfer the concerned cases to the Committee, thereby recognizing that the child in conflict with law may for the time being be a child in need of care, requiring the involvement of both the Committee and the Board; (h) disposal of the case and passing of final orders including individual care plan for rehabilitation of the child including such follow up action as may be required by the Probation Officer or the member of the District Child Protection Unit or any non-governmental organization; ; (i) holding inquiries regarding care of children in conflict with law to be declared "fit persons"; (k) ordering the police to register a first information report on any complaint made in this regard in relation to offenses committed under this Act or any other law for the time being in force against any child in conflict with law; (m) to carry out regular inspections of prisons meant for adults to check whether any child is lodged in those prisons and to take immediate steps to transfer such child to an observation home;
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