किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-77) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 के अनुसार जो कोई सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक लिकर या कोई स्वापक औषधि या तंबाकू उत्पाद या मनः प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा, जिसे JJ Act Section-77 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 (Juvenile Justice Act Section-77) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 JJ Act Section-77 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) जो कोई सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक लिकर या कोई स्वापक औषधि या तंबाकू उत्पाद या मनः प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 (JJ Act Section-77 in Hindi)
बालक को मादक लिकर या स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति–
जो कोई सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक लिकर या कोई स्वापक औषधि या तंबाकू उत्पाद या मनः प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा यह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुमनि से भी,जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
Juvenile Justice Act Section-77 (JJ Act Section-77 in English)
Penalty for giving intoxicating liquor or narcotic drug or psychotropic substance to a child-
Whoever gives, or causes to be given, to any child any intoxicating liquor or any narcotic drug or tobacco products or psychotropic substance, except on the order of a duly qualified medical practitioner, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to a fine which may extend up to one lakh rupees.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 77 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।