किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-78) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 78 के अनुसार जो कोई किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग करेगा, वह कठिन कारावास से दंण्डित किया जायेगा, जिसे JJ Act Section-78 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 78 (Juvenile Justice Act Section-78) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 78 JJ Act Section-78 के तहत जो कोई किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग करेगा, वह कठिन कारावास से दंण्डित किया जायेगा।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 78 (JJ Act Section-78 in Hindi)
किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाना-
जो कोई किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।
Juvenile Justice Act Section-78 (JJ Act Section-78 in English)
Using a child for vending, peddling, carrying, supplying or smuggling any intoxicating liquor, narcotic drug or psychotropic substance-
Whoever uses a child, for vending, peddling, carrying, supplying or smuggling any intoxicating liquor, narcotic drug or psychotropic substance, shall be liable for rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to a fine up to one lakh rupees.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 78 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।