भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-64) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 64 के अनुसार जबकि कोई व्यक्ति, जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्यकरणीय है, उसे विखण्डित कर देता है उसके दूसरे पक्षकार को, उसमें अन्तर्विष्ट किसी वचन का, जिसका वह वचनदाता है, पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शून्यकरणीय संविदा को विखण्डित करने वाले पक्षकार ने, यदि ऐसी संविदा के किसी दूसरे पक्षकार से तदधीन कोई फायदा प्राप्त किया है, तो वह ऐसा फायदा, उस व्यक्ति को, जिससे वह प्राप्त किया गया था, यथासम्भव प्रत्यावर्तित कर देगा, जिसे IC Act Section-64 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 64 (Indian Contract Act Section-64) का विवरण
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 64 IC Act Section-64 के अनुसार जबकि कोई व्यक्ति, जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्यकरणीय है, उसे विखण्डित कर देता है उसके दूसरे पक्षकार को, उसमें अन्तर्विष्ट किसी वचन का, जिसका वह वचनदाता है, पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शून्यकरणीय संविदा को विखण्डित करने वाले पक्षकार ने, यदि ऐसी संविदा के किसी दूसरे पक्षकार से तदधीन कोई फायदा प्राप्त किया है, तो वह ऐसा फायदा, उस व्यक्ति को, जिससे वह प्राप्त किया गया था, यथासम्भव प्रत्यावर्तित कर देगा।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 64 (IC Act Section-64 in Hindi)
शून्यकरणीय संविदा के विखण्डन के परिणाम-
जबकि कोई व्यक्ति, जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्यकरणीय है, उसे विखण्डित कर देता है उसके दूसरे पक्षकार को, उसमें अन्तर्विष्ट किसी वचन का, जिसका वह वचनदाता है, पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शून्यकरणीय संविदा को विखण्डित करने वाले पक्षकार ने, यदि ऐसी संविदा के किसी दूसरे पक्षकार से तदधीन कोई फायदा प्राप्त किया है, तो वह ऐसा फायदा, उस व्यक्ति को, जिससे वह प्राप्त किया गया था, यथासम्भव प्रत्यावर्तित कर देगा।
Indian Contract Act Section-64 (IC Act Section-64 in English)
Consequences of rescission of a voidable contract-
When a person at whose option a contract is voidable rescinds it, the other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is the promisor. The party rescinding a voidable contract shall, if he had received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit, so far as may be, to the person from whom it was received.
हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 64 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।