कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-6 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कंपनी मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन को बयान करती है, जो कंपनी के प्रतिष्ठानिक दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है। मेमोरेंडम में कंपनी के उद्देश्य, प्रकार, पंजीकरण के लिए आवश्यक राज्य, और पंजीकरण के लिए प्रावधान शामिल होते हैं जिसे, Companies Act Section-6 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 6 (Companies Act Section-6) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 6 Companies Act Section-6 के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन को बयान करती है, जो कंपनी के प्रतिष्ठानिक दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है। मेमोरेंडम में कंपनी के उद्देश्य, प्रकार, पंजीकरण के लिए आवश्यक राज्य, और पंजीकरण के लिए प्रावधान शामिल होते हैं।
कंपनी अधिनियम की धारा 6 (Companies Act Section-6 in Hindi)
ज्ञापन, लेख आदि को ओवरराइड करने के लिए अधिनियम–
(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय-
(क) इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद प्रभावी होंगे किसी कंपनी के ज्ञापन या लेखों में, या उसके द्वारा निष्पादित किसी समझौते में, या किसी संकल्प में कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में या उसके निदेशक मंडल द्वारा पारित, चाहे वह वही हो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, जैसा भी मामला हो, पंजीकृत, निष्पादित या पारित किया गया; और
(ख) ज्ञापन, लेख, समझौते या संकल्प में शामिल कोई भी प्रावधान, को जिस हद तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है, जैसा भी मामला हो, शून्य हो जाएगा या शून्य हो जाएगा।
Companies Act Section-6 (Company Act Section-6 in English)
Act to override memorandum, articles, etc–
Save as otherwise expressly provided in this Act-
(a) the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum or articles of a company, or in any agreement executed by it, or in any resolution passed by the company in general meeting or by its Board of Directors, whether the same be registered, executed or passed, as the case may be, before or after the commencement of this Act; and
(b) any provision contained in the memorandum, articles, agreement or resolution shall, to the extent to which it is repugnant to the provisions of this Act, become or be void, as the case may be.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 6 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।