कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-114 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 114 के अनुसार कोई संकल्प साधारण संकल्प होगा, यदि इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सूचना सम्यक् रूप से दी गई है और उसका ऐसे सदस्यों द्वारा संकल्प के पक्ष में, हाथ उठाकर या इलैक्ट्रानिक रूप में या मतदान पर मत डालकर जिसके अंतर्गत सभापति का निर्णायक मत भी है, यदि कोई हो, पारित किया जाना अपेक्षित है, जिसे Companies Act Section-114 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 114 (Companies Act Section-114) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 114 Companies Act Section-114 के अनुसार कोई संकल्प साधारण संकल्प होगा, यदि इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सूचना सम्यक् रूप से दी गई है और उसका ऐसे सदस्यों द्वारा संकल्प के पक्ष में, हाथ उठाकर या इलैक्ट्रानिक रूप में या मतदान पर मत डालकर जिसके अंतर्गत सभापति का निर्णायक मत भी है, यदि कोई हो, पारित किया जाना अपेक्षित है।
कंपनी अधिनियम की धारा 114 (Companies Act Section-114 in Hindi)
साधारण और विशेष संकल्प-
(1) कोई संकल्प साधारण संकल्प होगा, यदि इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सूचना सम्यक् रूप से दी गई है और उसका ऐसे सदस्यों द्वारा संकल्प के पक्ष में, हाथ उठाकर या इलैक्ट्रानिक रूप में या मतदान पर मत डालकर जिसके अंतर्गत सभापति का निर्णायक मत भी है, यदि कोई हो, पारित किया जाना अपेक्षित है, जो ऐसा करने के लिए हकदार होते हुए व्यक्तिगत रूप से या जहां परोक्षी अनुज्ञात किए गए हैं, वहां परोक्षी द्वारा या डाक मतपत्र द्वारा, इस प्रकार हकदार और मत देने वाले सदस्यों द्वारा संकल्प के विरोध में डाले गए मतों से, यदि कोई हों, अधिक मत डालते हैं।
(2) कोई संकल्प, विशेष संकल्प होगा, जब-
(क) संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित करने का आशय साधारण अधिवेशन बुलाने वाली सूचना में या संकल्प के सदस्यों को दी गई अन्य सूचना में सम्यक रूप से विनिर्दिष्ट कर दिया गया है:
(ख) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सूचना सम्यक् रूप से दे दी है; और
(ग) संकल्प के पक्ष में, यथास्थिति, चाहे हाथ उठाकर या इलैक्ट्रानिक रूप से या मतदान पर ऐसे सदस्यों द्वारा डाले गए मत, जो ऐसा करने के हकदार होते. हुए या स्वयं या परोक्षी द्वारा या डाक मतपत्र द्वारा मत देते हैं, यदि कोई हों, उन मतों की संख्या के तीन गुने से कम नहीं हैं, जो ऐसे हकदार और मत देने वाले सदस्यों के संकल्प के विरुद्ध डाले गए हैं।
Companies Act Section-114 (Company Act Section-114 in English)
Ordinary and special resolutions-
(1) A resolution shall be an ordinary resolution if the notice required under this Act has been duly given and it is required to be passed by the votes cast,
whether on a show of hands, or electronically or on a poll, as the case may be, in favor of the resolution, including the casting vote, if any, of the chairman, by members who, being entitled so to do, vote in person, or where proxies are allowed, by proxy or by postal ballot, exceed the votes, if any, cast against the resolution by members, so entitled and voting.
(2) A resolution shall be a special resolution when-
(a) the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly specified in the notice calling the general meeting or other intimation given to the members of the resolution;
(b) the notice required under this Act has been duly given; and
(c) the votes cast in favor of the resolution, whether on a show of hands or electronically or on a poll, as the case may be, by members who, being entitled so to do, vote in person or by proxy or by postal ballot, are required to be not less than three times the number of the votes, if any, cast against the resolution by members so entitled and voting.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 114 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।