HomeGST (Goods & Service Tax)GST में किन परिस्थितियों में कैंसिल किया जा सकता है और कैंसिल...

GST में किन परिस्थितियों में कैंसिल किया जा सकता है और कैंसिल किये गये पंजीयनो को पुनः चालू करवाने के लिए कितने दिन के अंदर Revocation का आवेदन किया जा सकता हैं?

Central Goods and Service Tax Act, 2017 की धारा 29(2) के अनुसार निम्न मामलों में ऑफिसर किसी भी प्रार्थी के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर सकता है-

(1) यदि प्रार्थी जीएसटी एक्ट या रूल्स के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है।
(2) यदि प्रार्थी जो धारा 10 के तहत कंपोजिशन स्कीम में है लगातार तीन टैक्स अवधी की रिटर्न प्रस्तुत नहीं कर रहा है। कंपोजिशन के अतिरिक्त अन्य मामले में यदि लगातार 6 माह की रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है, तब भी प्रार्थी के रजिस्ट्रेशन को निरस्त किया जा सकता है।
(3) यदि किसी प्रार्थी ने धारा 25(3) के तहत Voluntary GST Registration लिया है 6 माह के भीतर व्यापार प्रारंभ नहीं करता है, तब भी प्रार्थी के रजिस्ट्रेशन को निरस्त किया जा सकता है।
(4) यदि प्रार्थी ने रजिस्ट्रेशन Fraud तरीके से या गलत जानकारी देकर प्राप्त किया है, हालांकि ऑफिसर प्रार्थी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करके ही रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर सकता है।

यदि उपरोक्त आधार पर आफिसर प्रार्थी के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर देता है तो प्रार्थी रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर फार्म GST REG-21 प्रस्तुत करके कैंसिल किये गये रजिस्ट्रेशन को पुनः चालू करवाने के लिए आवेदन पेश कर सकता है। यह 30 दिन की अवधि काफी कम थी जिसे अब बढ़ाकर 90 दिन किया गया है। लेकिन सीधे ही इसे 90 दिन नहीं किया गया है।

पहले 30 दिन में यदि प्रार्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वह अगले 30 दिन में ऑफिसर को आवेदन पेश करके इसे निरस्त करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। ऐसा करने पर आफिसर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को एडिशनल/ज्वाइंट कमिश्नर को प्रेषित कर देगा। एडिशनल / ज्वाइंट कमिश्नर देरी का उचित कारण जानने के पश्चात प्रार्थी को फार्म GST REG-21 पेश करने की मंजूरी प्रदान कर सकता है।
इस संबंध में एक विस्तृत परिपत्र संख्या- 148/04/2021जीएसटी दिनांक 18.5.2021 सरकार द्वारा जारी किया गया है।

जिसमें इस संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई है। इस परिपत्र का सार इस पत्रिका के नोटिफिकेशन/परिपत्र वाले सेक्शन में प्रस्तुत किया गया है। रिटर्न न प्रस्तुत करने के कारण निरस्त आवेदन को 90 दिन के भीतर पुनः चालू करा सकेंगे।

यदि किसी प्रार्थी का रजिस्ट्रेशन इस कारण से निरस्त कर दिया गया है कि उसने समय पर रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है तो रजिस्ट्रेशन को पुनः चालू करवाने के लिए पेश किए जाने वाले फार्म REG-21 को प्रस्तुत करने से पहले उसे समस्त बकाया रिटर्न को प्रस्तुत करना होगा। बिना बकाया रिटर्न को प्रस्तुत किये तथा समस्त टैक्स की राशि जमा कराये रजिस्ट्रेशन को चालू करने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकेगा।

Rahul Pal (Prasenjit)
Rahul Pal (Prasenjit)https://mylegallaw.com
मै पिछसे 8 वर्षो से टैक्स सलाहकार के रूप मे कार्यरत् हूं, इसके अलावा मेरा शौक टैक्स सम्बन्धी आर्टिकल एवंम् कानून से सम्बन्धित जानकारियां आपके साथ साझा करने का है। पेशे से मै एक वकील एवंम् कर सलाहकार हूं।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

RAHUL Singh tomer on NRC क्या है :-