भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 | अपराधों के करने के बारे में जानकारी | Indian Evidence Act Section- 125 in hindi| Information as to commission of offences.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 125 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 125 के अन्तर्गत कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आफिसर यह कहने के लिए विवश नहीं किया जायेगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहाँ से मिली और किसी भी राजस्व आफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहाँ से मिली।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 के अनुसार

अपराधों के करने के बारे में जानकारी-

कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आफिसर यह कहने के लिए विवश नहीं किया जायेगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहाँ से मिली और किसी भी राजस्व आफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहाँ से मिली।

Information as to commission of offences-
No Magistrate or police officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence, and no Revenue Officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence against the public revenue.

स्पष्टीकरण- इस धारा में “राजस्व आफिसर” से लोक राजस्व की किसी शाखा के कारोबार में या के बारे में नियोजित आफिसर अभिप्रेत है।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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