कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-110 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 110 के अनुसार कारबार की ऐसी मदों के संबंध में, जिन्हें केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, घोषित करे, केवल डाक मतपत्र के माध्यम से संव्यवहार करेगी, जिसे Companies Act Section-110 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 110 (Companies Act Section-110) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 110 Companies Act Section-110 के अनुसार कारबार की ऐसी मदों के संबंध में, जिन्हें केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, घोषित करे, केवल डाक मतपत्र के माध्यम से संव्यवहार करेगी।
कंपनी अधिनियम की धारा 110 (Companies Act Section-110 in Hindi)
डाक मतपत्र-
(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई कंपनी, किसी साधारण अधिवेशन में किसी कारबार के संव्यवहार के बजाय, –
(क) कारबार की ऐसी मदों के संबंध में, जिन्हें केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, घोषित करे, केवल डाक मतपत्र के माध्यम से संव्यवहार करेगी; और
(ख) साधारण कारबार और किसी ऐसे कारबार से भिन्न, जिसके संबंध में निदेशकों या लेखापरीक्षकों को किसी अधिवेशन में सुने जाने का अधिकार है, कारबार की किसी मद के संबंध में डाक मतपत्र के माध्यम से संव्यवहार कर सकेगी।
(2) यदि कोई संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से शेयरधारकों के अपेक्षित बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो यह इस निमित्त बुलाए साधारण अधिवेशन में सम्यक् रूप से पारित किया गया समझा जाएगा।
Companies Act Section-110 (Company Act Section-110 in English)
Postal ballot-
(1) Notwithstanding anything contained in this Act, a company-
(a) shall, in respect of such items of business as the Central Government may, by notification, declare to be transacted only by means of postal ballot; and
(b) may, in respect of any item of business, other than ordinary business and any business in respect of which directors or auditors have a right to be heard at any meeting, transact by means of postal ballot, in such manner as may be prescribed, instead of transacting such business at a general meeting.
(2) If a resolution is assented to by the requisite majority of the shareholders by means of postal ballot, it shall be deemed to have been duly passed at a general meeting convened in that behalf.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 110 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।