कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-119 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 119 के अनुसार जो कम्पनी अपने अनुच्छेदों .या साधारण अधिवेशन में इस प्रकार अधिरोपित करे किसी प्रभार के बिना किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी, तथापि यह कि प्रत्येक कारबार दिवस में निरीक्षण के लिए कम से कम दो घन्टे अनुज्ञात किए जाएंगे, जिसे Companies Act Section-119 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 119 (Companies Act Section-119) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 119 Companies Act Section-119 के अनुसार जो कम्पनी अपने अनुच्छेदों .या साधारण अधिवेशन में इस प्रकार अधिरोपित करे किसी प्रभार के बिना किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी, तथापि यह कि प्रत्येक कारबार दिवस में निरीक्षण के लिए कम से कम दो घन्टे अनुज्ञात किए जाएंगे।
कंपनी अधिनियम की धारा 119 (Companies Act Section-119 in Hindi)
साधारण अधिवेशन की कार्यवृत्त पुस्तकों का निरीक्षण-
(1) कम्पनी के किसी साधारण अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त को और डाक मतपत्र द्वारा पारित किसी संकल्प को अंतर्विष्ट रखने वाली पुस्तकें-
(क) कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी और
(ख) ऐसे युक्तियुक्त निबंधनों के अधीन रहते हुए जो कम्पनी अपने अनुच्छेदों .या साधारण अधिवेशन में इस प्रकार अधिरोपित करे किसी प्रभार के बिना किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी, तथापि यह कि प्रत्येक कारबार दिवस में निरीक्षण के लिए कम से कम दो घन्टे अनुज्ञात किए जाएंगे।
(2) कोई सदस्य, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कार्यवृत्त की एक प्रति उस निमित्त कंपनी को किए गए अनुरोध के पश्चात् सात कार्य दिवसों के भीतर और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, जाप्त करने का हकदार होगा ।
(3) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी निरीक्षण से इंकार किया जाता है या यदि उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित कोई प्रति, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दी जाती है, तो कम्पनी पच्चीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कम्पनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है. यथास्थिति ऐसे प्रत्येक इंकार या व्यतिक्रम के संबंध में, पांच हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा।
(4) अधिकरण, ऐसे किसी इंकार या व्यतिक्रम की दशा में, उपधारा (3) के अधीन की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आदेश द्वारा, कार्यवृत्त पुस्तिका के तुरंत निरीक्षण का निदेश दे सकेगा या यह निदेश दे सकेगा कि अपेक्षित प्रति, उसकी अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को तुरंत भेजी जाए।
Companies Act Section-119 (Company Act Section-119 in English)
Inspection of minute-books of general meeting-
(1) The books containing the minutes of the proceedings of any general meeting of a company or of a resolution passed by postal ballot, shall-
(a) be kept at the registered office of the company; and
(b) be open, during business hours, to the inspection by any member without charge, subject to such reasonable restrictions as the company may, by its articles or in general meeting, impose, so, however, that not less than two hours in each business day are allowed for inspection.
(2) Any member shall be entitled to be furnished, within seven working days after he has made a request in that behalf to the company, and on payment of such fees as may be prescribed, with a copy of any minutes referred to in sub-section (1).
(3) If any inspection under sub-section (1) is refused, or if any copy required under sub-section (2) is not furnished within the time specified therein, the company shall be liable to a penalty of twenty-five thousand rupees and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of five thousand rupees for each such refusal or default, as the case may be.
(4) In the case of any such refusal or default, the Tribunal may, without prejudice to any action being taken under sub-section (3), by order, direct an immediate inspection of the minute-books or direct that the copy required shall forthwith be sent to the person requiring it.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 119 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।