कंपनी अधिनियम की धारा 120| Companies Act Section 120

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-120 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 120 के अनुसार इलैक्ट्रानिक प्ररूप में. ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए. यथास्थिति, रखे या निरीक्षित किए जा सकेंगे या प्रतियां दी जा सकेंगी, जिसे Companies Act Section-120 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 120 (Companies Act Section-120) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 120 Companies Act Section-120 के अनुसार इलैक्ट्रानिक प्ररूप में. ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए. यथास्थिति, रखे या निरीक्षित किए जा सकेंगे या प्रतियां दी जा सकेंगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 120 (Companies Act Section-120 in Hindi)

इलेक्ट्रानिक प्ररूपों मे दस्तावेज का रखा जाना और निरीक्षण किया जाना-

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना. इस अधिनियम के अधीन कोई दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्टर, कार्यवृत आदि-
(क) जो किसी कंपनी द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं या
(ख) जिनको किसी कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को, निरीक्षण किए जाने के लिए या उसको प्रतियां दिए जाने के लिए अनुज्ञात किया है,
इलैक्ट्रानिक प्ररूप में. ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए. यथास्थिति, रखे या निरीक्षित किए जा सकेंगे या प्रतियां दी जा सकेंगी।

Companies Act Section-120 (Company Act Section-120 in English)

Maintenance and inspection of documents in electronic form-

Without prejudice to any other provisions of this Act, any document, record, register, minutes, etc,-
(a) required to be kept by a company; or
(b) allowed to be inspected or copies to be given to any person by a company under this Act, may be kept or inspected or copies given, as the case may be, in electronic form in such form and manner as may be prescribed.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 120 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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