कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-12 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किसी कंपनी का, उसके निगमन के पन्द्रहवें दिन से ही और उसके पश्चात् सभी समयों पर, एक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा, जो ऐसी सभी संसूचनाओं और सूचनाओं को प्राप्त करने और उनकी अभिस्वीकृति देने के लिए, जो उसको भेजी जाएं समर्थ होगा, जिसे Companies Act Section-12 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 12 (Companies Act Section-12) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 12 Companies Act Section-12 के अनुसार किसी कंपनी का, उसके निगमन के पन्द्रहवें दिन से ही और उसके पश्चात् सभी समयों पर, एक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा, जो ऐसी सभी संसूचनाओं और सूचनाओं को प्राप्त करने और उनकी अभिस्वीकृति देने के लिए, जो उसको भेजी जाएं समर्थ होगा।
कंपनी अधिनियम की धारा 12 (Companies Act Section-12 in Hindi)
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय–
(1) किसी कंपनी का, उसके निगमन के पन्द्रहवें दिन से ही और उसके पश्चात् सभी समयों पर, एक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा, जो ऐसी सभी संसूचनाओं और सूचनाओं को प्राप्त करने और उनकी अभिस्वीकृति देने के लिए, जो उसको भेजी जाएं समर्थ होगा।
(2) कंपनी, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसके निगमन के तीस दिन की अवधि के भीतर अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के सत्यापन को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी ।
(3) प्रत्येक कंपनी,
(क) अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नाम और पते को ऐसे प्रत्येक कार्यालय के बाहर या ऐसे स्थान पर जहां से कारबार चलाया जाता है, किसी सहजदृश्य स्थिति में सुपाठ्य अक्षरों में पेंट कराएगी या लगाएगी; और यदि उसके लिए प्रयुक्त अक्षर उस भाषा या उन भाषाओं में से किसी भाषा के नहीं हैं, जो उस परिक्षेत्र में साधारण रूप से प्रयोग की जाती है, तो उस भाषा या उन भाषाओं में से किसी भाषा के अक्षरों में भी पेंट कराएगी या लगाएगी;
(ख) उसका नाम, उसकी मुद्रा पर सुपाठ्य अक्षरों में उत्कीर्णित होगा;
(ग) अपने सभी कारबार पत्रों, बिल शीर्षकों, पत्र-परें और अपनी सभी सूचनाओं और अन्य शासकीय प्रकाशनों में अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नाम, पते और निगमन पहचान संख्यांक के साथ दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, यदि कोई हो, ई-मेल और वेबसाइट का पता मुद्रित कराएगी; और
(घ) इंडियों, वचनपत्रों, विनिमय-पत्रों और ऐसे अन्य दस्तावेजों पर, जो विहित किए जाएं, अपना नाम मुद्रित कराएगीः
परंतु जहां कंपनी ने पिछले दो वर्षों के दौरान अपने नाम या नामों को परिवर्तित किया है, वहां वह, खंड (क) और खंड (ग) के अधीन यथा अपेक्षित, अपने नाम के साथ, पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार परिवर्तित किए गए नाम या नामों को, यथास्थिति, पेंट कराएगी या लगाएगी या मुद्रित कराएगी:
परंतु यह और कि “एक व्यक्ति कंपनी” शब्द, जहां-कहीं उसका नाम मुद्रित, लगाया गया या उत्कीर्णित है, वहां ऐसी कंपनी के नाम के नीचे कोष्ठकों में उल्लिखित किया जाएगा।
(4) कंपनी के निगमन की तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की अवस्थिति के प्रत्येक परिवर्तन की विहित रीति में सत्यापित सूचना, परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाएगी, जो उसे अभिलिखित करेगा ।
(5) कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प के प्राधिकार के सिवाय, कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का परिवर्तन नहीं किया जाएगा,
(क) किसी विद्यमान कंपनी की दशा में, ऐसे किसी शहर, नगर या ग्राम की, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ पर ऐसा कार्यालय अवस्थित है या जहां कंपनी द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प के आधार पर बाद में अवस्थित किया जाए, स्थानीय सीमाओं के बाहर और
(ख) किसी अन्य कंपनी की दशा में, ऐसे किसी शहर नगर या ग्राम की, जहां ऐसा कार्यालय पहले से अवस्थित है या जहां, कंपनी द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प के आधार पर बाद में अवस्थित किया जाए, स्थानीय सीमाओं के बाहर :
परंतु कोई कंपनी अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान को एक ही राज्य के भीतर एक रजिस्ट्रार की अधिकारिता से किसी अन्य रजिस्ट्रार की अधिकारिता में तब तक परिवर्तित नहीं करेगी, जब तक ऐसे परिवर्तन की कंपनी द्वारा विहित रीति से इस निमित्त किए गए आवेदन पर क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पुष्टि न कर दी गई हो :
(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट पुष्टि की क्षेत्रीय निदेशक द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर कंपनी को संसूचना दी जाएगी और कंपनी पुष्टि की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास पुष्टि फाइल करेगी, जो उसे रजिस्टर करेगा तथा ऐसी पुष्टि फाइल किए जाने से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण को प्रमाणित करेगा।
(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र, निश्चायक साक्ष्य होगा कि उपधारा (5) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन की बाबत इस अधिनियम की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है और परिवर्तन, प्रमाणपत्र की तारीख से प्रभावी होगा।
(8) यदि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो कंपनी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए की, किंतु एक लाख रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा।
Companies Act Section-12 (Company Act Section-12 in English)
Registered office of company–
(1) A company shall, on and from the fifteenth day of its incorporation and at all times thereafter, have a registered office capable of receiving and acknowledging all communications and notices as may be addressed to it.
(2) The company shall furnish to the Registrar verification of its registered office within a period of thirty days of its incorporation in such manner as may be prescribed.
(3) Every company shall—
(a) paint or affix its name, and the address of its registered office, and keep the same painted or affixed, on the outside of every office or place in which its business is carried on, in a conspicuous position, in legible letters, and if the characters employed therefor are not those of the language or of one of the languages in general use in that locality, also in the characters of that language or of one of those languages;
(b) have its name engraved in legible characters on its seal, if any;
(c) get its name, address of its registered office, and the Corporate Identity Number along with telephone number, fax number, if any, e-mail and website addresses, if any, printed in all its business letters, billheads, letter papers, and in all its notices and other official publications; and
(d) have its name printed on hundies, promissory notes, bills of exchange, and such other documents as may be prescribed:
Provided that where a company has changed its name or names during the last two years, it shall paint or affix or print, as the case may be, along with its name, the former name or names so changed during the last two years as required under clauses (a) and (c):
Provided further that the words One Person Company‘‘ shall be mentioned in brackets below the name of such company, wherever its name is printed, affixed, or engraved.
(4) Notice of every change of the situation of the registered office, verified in the manner prescribed, after the date of incorporation of the company, shall be given to the Registrar within fifteen days of the change, who shall record the same.
(5) Except on the authority of a special resolution passed by a company, the registered office of the company shall not be changed,—
(a) in the case of an existing company, outside the local limits of any city, town or village where such office is situated at the commencement of this Act or where it may be situated later by virtue of a special resolution passed by the company; and
(b) in the case of any other company, outside the local limits of any city, town or village where such office is first situated or where it may be situated later by virtue of a special resolution passed by the company:
Provided that no company shall change the place of its registered office from the jurisdiction of one Registrar to the jurisdiction of another Registrar within the same State unless such change is confirmed by the Regional Director on an application made in this behalf by the company in the prescribed manner.
(6) The confirmation referred to in sub-section (5) shall be communicated within a period of thirty days from the date of receipt of the application by the Regional Director to the company and the company shall file the confirmation with the Registrar within a period of sixty days of the date of confirmation who shall register the same and certify the registration within a period of thirty days from the date of filing of such confirmation.
(7) The certificate referred to in sub-section (6) shall be conclusive evidence that all the requirements of this Act with respect to the change of registered office in pursuance of subsection (5) have been complied with and the change shall take effect from the date of the certificate.
(8) If any default is made in complying with the requirements of this section, the company and every officer who is in default shall be liable to a penalty of one thousand rupees for every day during which the default continues but not exceeding one lakh rupees.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 12 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।